DC HOMEWORK PREVIEW

 DC HOMEWORK LIVE 21 SEPTEMBER 2026 

दिशानिर्देश: -  
सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह एक अभ्यास सत्र है - अपने आंसर को रात 11:00 बजे तक अपनी कॉपी में लिखकर पीडीएफ फॉर्मेट में App पर सबमिट करेंसबमिशन के बाद सभी प्रश्नों के Answers  का एनालिसिस किया जाएगा । 

 Without Practice Your Reading Is inactive. 

Civil Procedure Code 1908
समन– साक्षियों को समन और उनकी हाजिरी \ आज –धारा 31 R/W आदेश 16 नियम 1 से 9
प्रश्न 1: "सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने और उन्हें न्यायालय द्वारा समन किए जाने के विधिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। यदि किसी पक्षकार ने साक्षी का नाम प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं किया है, तो क्या न्यायालय उस साक्षी को समन कर सकता है ? धारा 31 एवं आदेश 16 नियम 1, 1A और 7A के आलोक में उत्तर दीजिए।"

प्रश्न 2: "न्यायालय द्वारा साक्षियों को समन जारी करने से पूर्व उनके व्ययों (Expenses of Witnesses) के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? यदि पर्याप्त व्यय राशि जमा न की जाए या साक्षी को केवल दस्तावेज पेश करने हेतु समन किया जाए, तो संहिता के क्या नियम हैं? आदेश 16 नियम 2 से 9 के संदर्भ में समझाइए।"

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